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जियाउर रहमान बर्क को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को राहत बड़ी मिली है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.

9 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई अगली होगी. हाईकोर्ट ने पुलिस की उस चार्जशीट पर रोक लगा दी है जिसमें संभल सांसद का भी जिक्र है.

सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क बर्क की तरफ़ से पूर्व अपर महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह,विनीत विक्रम और इक़बाल अहमद ने पक्ष रखा. जबकि राज्य सरकार की तरफ़ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा. याचिका में संभल हिंसा के मामले में दाखिल चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है .

जून में दाखिल हुई थी चार्जशीट
बता दें संभल में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने इस वर्ष जून में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत कुल 23 को आरोपी बनाया गया था.

24 नवंबर 2024 को संभल जिले में कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान बाधा डालने, हिंसा और आगजनी के संबंध में 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं. इनमें से 7 मामले पुलिस और 5 मामले जनता की ओर से दर्ज किए गए थे. 335/24 के तहत हिंसा की साजिश के अभियोग में सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.

गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का दूसरे चरण का सर्वे 24 नवंबर को हुआ. इस दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पथराव-फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. भीड़ ने गाड़ियों को फूंक दिया था. इस मामले में कई उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है.

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